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राजस्थान पशुपालन डिप्लोमा संस्थान स्थापना विज्ञप्ति
यह आधिकारिक सूचना राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा जारी की गई है, जो राज्य में नए पशुपालन डिप्लोमा संस्थान खोलने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसके माध्यम से निजी संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। अधिसूचना स्पष्ट करती है कि आवेदकों को नीति-2025 के तहत संशोधित नियमों और प्रक्रियाओं का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। वे संस्थान जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था या जिन्हें सशर्त अनुमति मिली थी, उन्हें भी अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। विभाग ने जोर दिया है कि सभी पुराने आवेदन अब निरस्त माने जाएंगे और केवल नई नीति के मानदंडों पर खरे उतरने वाले संस्थानों पर ही विचार किया जाएगा। आवेदन की यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 के प्रथम सप्ताह के लिए निर्धारित की गई है।
राजस्थान में पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की
स्थापना हेतु संशोधित दिशा-निर्देश और आवेदन
प्रक्रिया
यह ब्रीफिंग दस्तावेज़ राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों की स्थापना और संचालन के संबंध में जारी की गई आधिकारिक विज्ञप्ति (क्रमांक: एफ.वी. 7(70) उनिप्र/नीति-2022 किया./2023-24/10667) का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
अधिशासी सारांश (Executive Summary)
राजस्थान सरकार ने पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों के लिए 'नीति-2025' के तहत आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य संस्थानों की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और अद्यतन करना है। महत्वपूर्ण परिवर्तनों के तहत, विभाग ने पूर्व में लंबित सभी आवेदनों को स्वतः निरस्त कर दिया है और सभी इच्छुक संस्थानों (पूर्व आवेदकों सहित) को नई नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। आवेदन की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 7 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की गई है।
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1. आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण समय-सीमा
विभाग ने निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए आवेदन हेतु एक विशिष्ट समय सीमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म निर्धारित किया है:
- आवेदन पोर्टल: सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का 'राजनओसी' (RajNOC) पोर्टल - https://rajnoc.rajasthan.gov.in/
- आवेदन की प्रारंभिक तिथि: 1 अप्रैल 2026, प्रातः 10:00 बजे से।
- आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अप्रैल 2026, सायं 5:00 बजे तक।
- प्रक्रिया का आधार: आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
2. नीति-2025 और न्यायिक प्रकरणों का प्रभाव
विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान प्रक्रिया राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों और विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के आलोक में तैयार की गई है:
- संशोधित नीति: पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना/संचालन हेतु संशोधित विभागीय प्रक्रिया/नीति-2025 दिनांक 13.08.2025 को जारी की जा चुकी है।
- सशर्त अनापत्ति (NOC): पूर्व में न्यायिक प्रकरणों के आधार पर जिन संस्थानों को सशर्त अनापत्ति पत्र (NOC) जारी किए गए थे, उन्हें भी अब नई नीति-2025 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुन: आवेदन करना होगा।
- निरंतरता: यह विज्ञप्ति पूर्व में जारी सूचनाओं (दिनांक 09.01.2026 और 12.02.2026) की निरंतरता में जारी की गई है।
3. लंबित आवेदनों की स्थिति
नीति-2025 के लागू होने के साथ, पुराने आवेदनों के संबंध में विभाग का रुख अत्यंत स्पष्ट और कड़ा है:
श्रेणी | स्थिति और निर्देश |
पुराने/लंबित आवेदन | नीति-2025 के प्रभावी होने से पूर्व के विभाग में लंबित समस्त आवेदन स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। |
पुन: आवेदन की अनिवार्यता | सभी पुराने आवेदकों को नई नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से आवेदन करना होगा। |
4. संस्थानों के लिए अनुपालन और निर्देश
आवेदन जमा करते समय संस्थाओं को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा:
- यूजर मैनुअल का पालन: आवेदन करने से पूर्व पोर्टल पर प्रदर्शित 'यूजर मैनुअल' का अध्ययन करना अनिवार्य है।
- विवरण की पूर्णता: आवेदन प्रपत्र की समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- दस्तावेज़ संलग्नता: नीति-2025 में निहित प्रावधानों के अनुरूप सभी संबंधित आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है।
- अनापत्ति (NOC) का निर्णय: राज्य सरकार द्वारा पात्र आवेदनों पर निर्णय संशोधित नीति-2025 के प्रावधानों के आधार पर ही लिया जाएगा।
5. आधिकारिक संपर्क और सूचना संसाधन
विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए संस्थाएं निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकती हैं:
- राजएनओसी पोर्टल: https://rajnoc.rajasthan.gov.in/
- पशुपालन विभाग वेबसाइट: www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in
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प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: दिनेश कुमार जांगिड़ संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार दिनांक: 30/3/2026
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अधिसूचना क्रमांक | अधिसूचना तिथि | विषय | संस्था का प्रकार | आवेदन की आरंभ तिथि | आवेदन की अंतिम तिथि | आधिकारिक वेबसाइट | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
एफ.वी.7(70)उनिप्र/नीति-2022 किया./2023-24/10667 | 30/03/2026 | नवीन पशुपालन डिप्लोमा संस्थान की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए आवेदन | निजी क्षेत्र की संस्थाएं | 01/04/2026 | 07/04/2026 | [1] |
- आवेदन का माध्यम: निजी क्षेत्र की संस्थाएं जो राज्य में नए संस्थान स्थापित करना चाहती हैं, उन्हें राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राजएनओसी (RajNOC) पोर्टल की वेबसाइट https://rajnoc.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किया जा सकता है।
- आवेदन की समय-सीमा: ऑनलाइन आवेदन 01 अप्रैल 2026 (प्रातः 10:00 बजे) से 07 अप्रैल 2026 (सायं 5:00 बजे) तक किए जा सकते हैं।
- नियम और दिशा-निर्देश: यह पूरी प्रक्रिया विभाग द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी संशोधित विभागीय प्रक्रिया/दिशानिर्देश/नीति-2025 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाएगी।
- पुराने आवेदकों के लिए निर्देश:
- जिन संस्थाओं ने पूर्व में आवेदन किया था और जिनके मामले लंबित थे, उनके पुराने आवेदन स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। उन्हें नीति-2025 के अनुसार पुनः नया आवेदन करना होगा।
- जिन संस्थाओं को पूर्व में सशर्त अनापत्ति (NOC) प्राप्त हुई थी, उन्हें भी नीति-2025 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फिर से आवेदन करना अनिवार्य है।
- आवेदन सुनिश्चित करना: आवेदन सबमिट करने से पहले संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने पोर्टल पर उपलब्ध 'यूजर मैन्युअल' और 'नीति-2025' के प्रावधानों के अनुरूप सभी प्रविष्टियाँ पूर्ण कर ली हैं और संबंधित दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं।
- निर्णय प्रक्रिया: पात्र आवेदनों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा 'नीति-2025' के प्रावधानों के आधार पर लिया जाएगा।

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