शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रस्तावों की स्थिति और अनुपालन पर ब्रीफिंग दस्तावेज
कार्यकारी सारांश (Executive Summary)
यह दस्तावेज भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नए और विस्तार (Extension) प्रस्तावों की स्थिति के संबंध में जारी आधिकारिक परिपत्र का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मुख्य निष्कर्षों के अनुसार, परिषद ने वर्ष 2025 के दौरान दो चरणों (जून-जुलाई और नवंबर) में प्राप्त सभी ऑनलाइन प्रस्तावों की जांच पूरी कर ली है। जिन संस्थानों के प्रस्तावों में अनुपालन (Compliance) की आवश्यकता पाई गई है, उनके लिए 25 फरवरी 2026 तक की अंतिम समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सभी विवरण केवल ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए; किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी या ईमेल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुपालन जमा न करने या अपात्र पाए जाने की स्थिति में प्रस्तावों को सत्र 2026-27 के लिए अस्वीकार कर दिया जाएगा।
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1. प्रस्तावों की पृष्ठभूमि और समय-सीमा
भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI), जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा प्रक्रिया शुरू की है। इन प्रस्तावों को निम्नलिखित अवधियों के दौरान ऑनलाइन जमा किया गया था:
चरण | प्रस्ताव जमा करने की अवधि |
प्रथम चरण | 10 जून से 10 जुलाई 2025 तक |
द्वितीय चरण | 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक |
परिषद द्वारा इन सभी "फ्रेश" (Fresh) और "एक्सटेंशन" (Extension) प्रस्तावों की गहन जांच (Scrutiny) की गई है।
2. संस्थानों के लिए अनिवार्य कार्रवाई
सभी संबंधित संस्थानों को अपने प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति की जांच करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं:
- पोर्टल लॉगिन: संस्थानों को परिषद के आधिकारिक लिंक https://rciamas.nic.in पर लॉगिन करना होगा।
- स्थिति की जांच: संस्थानों को अपने डैशबोर्ड पर यह देखना होगा कि उनके प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या परिषद ने किसी प्रकार के अनुपालन की मांग की है।
3. अनुपालन जमा करने की प्रक्रिया और सख्त निर्देश
जिन प्रस्तावों में अनुपालन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, उनके लिए परिषद ने अत्यंत कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
- अंतिम तिथि: सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज 25 फरवरी 2026 तक अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं।
- प्रस्तुतीकरण का माध्यम:
- अनुपालन केवल डैशबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा किया जाना चाहिए।
- निषेध: परिषद ने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि हार्ड कॉपी या ईमेल के माध्यम से भेजे गए किसी भी दस्तावेज पर विचार नहीं किया जाएगा।
- समय-सीमा के बाद की पूछताछ: नियत तारीख के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी पूछताछ या दस्तावेज को परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. पुन: जांच और निरीक्षण प्रक्रिया
अनुपालन प्रस्तुत करने के बाद की प्रक्रिया को परिषद ने निम्नानुसार स्पष्ट किया है:
- पुन: संवीक्षा (Re-scrutiny): अनुपालन जमा होने के बाद प्रस्तावों की फिर से जांच की जाएगी।
- निरीक्षण की पात्रता: केवल वही प्रस्ताव निरीक्षण (Inspection) के लिए पात्र माने जाएंगे जो पुन: जांच में सफल होंगे।
- अस्वीकृति (Rejection): वे सभी प्रस्ताव जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए "Regretted" (अस्वीकृत) श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
5. प्रशासनिक विवरण और सूचना संप्रेषण
यह परिपत्र सदस्य सचिव (Member Secretary), RCI के अधिकार क्षेत्र के तहत जारी किया गया है। सूचना की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसकी प्रतियां निम्नलिखित को भेजी गई हैं:
- वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (Sr. PPS), सचिव, DEPwD एवं अध्यक्ष, RCI।
- निजी सहायक (PA), सदस्य सचिव, RCI।
- कंप्यूटर अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
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नोट: यह दस्तावेज पूर्णतः उपलब्ध स्रोत संदर्भ पर आधारित है और परिषद के आधिकारिक पते (B-22, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली - 110016) और इसकी सांविधिक स्थिति की पुष्टि करता है।
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